भिलाई : न्यूज़ 36 : मिलन चौक कैंप-2 भिलाई में छत के रास्ते घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने और पीछा करने पर बच्ची पर धारदार कटर से हमला करने वाले युवक को सत्र न्यायालय दुर्ग ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी प्रीतम सिंग को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कुल तीन सजाएं सुनाईं, जो एक साथ चलेंगी।
यह फैसला सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की अदालत ने सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार घटना 10 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 12.30 बजे की है। शिकायतकर्ता पूनम देवी मिलन चौक, कैंप-2 भिलाई में रहती हैं। घटना के समय उनके परिवार के सदस्य घर पर थे। इसी दौरान प्रीतम सिंग दुर्गा विद्यालय की छत से होते हुए उनके घर की छत पर पहुंचा और वहां से घर में रखे करीब पांच हजार रुपये कीमत के मोबाइल को लेकर भागने लगा। पूनम देवी की बेटी खुशी ने आरोपी को मोबाइल लेकर भागते देखा और उसका पीछा किया। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने पकड़े जाने के डर से व जान से मारने की नीयत से उसके गले पर कटर से वार किया। बचाव के दौरान खुशी के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। न्यायालय के समक्ष घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, जब्त कटर, आरोपी के कपड़े और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। फोरेंसिक जांच में जब्त कटर और कपड़ों पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि भी हुई। न्यायालय ने पांच वर्ष, सात वर्ष और दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ प्रत्येक में एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
