दुर्ग : न्यूज़ 36 : यश ड्रीम रियल स्टेट कंपनी के निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन ने बैंक संबंधी जानकारी में त्रुटि वाले निवेशकों से आवश्यक दस्तावेज जमा करने कहा है। जिला प्रशासन द्वारा छह फरवरी 2026 को प्रथम बैच के 4,601 निवेशकों को राशि का वितरण किया गया था। इस दौरान 617 निवेशकों की बैंक संबंधी जानकारी गलत अथवा अपूर्ण पाए जाने के कारण उनके खातों में राशि का हस्तांतरण नहीं हो सका।
जिला प्रशासन ने ऐसे निवेशकों की सूची जारी की है, जिनके बैंक खातों में राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। संबंधित निवेशक सूची में अपना नाम देखकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सूची का अवलोकन निवेशक क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रशासन ने निवेशकों से अपील की है कि वे राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने बैंक खाते से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जल्द जमा करें। इसके लिए संबंधित निवेशकों को कलेक्टर कार्यालय स्थित चिटफंड शाखा, कक्ष क्रमांक 30 में संपर्क करना होगा। निवेशकों को बैंक खाते से संबंधित सही एवं अद्यतन दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, ताकि दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उनके बैंक खाते में लंबित राशि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बैंक संबंधी जानकारी सही होने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के आधार पर ही राशि वितरण की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे निवेशक, जिनका नाम जारी सूची में शामिल है, वे अनावश्यक देरी से बचने के लिए चिटफंड शाखा में संपर्क कर दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
