दुर्ग : न्यूज़ 36 : प्रतिबंधित दवाइयां विक्रय के लिए रखने के मामले में दोष प्रमाणित होने पर न्यायालय ने आरोपी त्रिलोकी यादव, चेमन विश्वकर्मा व हकीम खान को 10 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों आरोपी को पृथक-पृथक तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।
अभियोजन के मुताबिक उतई पुलिस को नौ जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सेलूद धान मंडी के पास तीन लड़के नीले रंग के मोटर साइकिल पर है और अपने पास नशीली टेबलेट रखकर बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से
263.68 ग्राम नशीली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपित त्रिलोकी यादव के कब्जे से 48 नग नशीली दवाइयां, एक मोबाइल, आरोपी चेमन विश्वकर्मा और हकीम खान के कब्जे से मोटर साइकिल में रखे एक प्लास्टिक बैग के अंदर से 364 नग नशीली दवाइयां बरामद की। मामले में पुलिस ने आरोपी त्रिलोकी यादव (27) निवासी सेलूद, चेमन विश्वकर्मा (20) निवासी इंदिरा नगर कुरुद धमतरी, हकीम खान (24) निवासी कुरुद धमतरी और मोहम्मद कैश (28) निवासी संजय नगर टिकरापारा रायपुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
