Saturday, October 10, 2026

प्रियदर्शनी परिसर में निगम की चालानी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर 3,150 रुपये का जुर्माना

भिलाई : न्यूज़ 36 : नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता बनाए रखने तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 09 अक्टूबर 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-06, प्रियदर्शनी परिसर में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं फल ठेलों की जांच कर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों से कुल 3,150 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
जांच के दौरान फल ठेलों एवं प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, डस्टबिन की अनुपलब्धता तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संबंधितों से निर्धारित शुल्क वसूल किया। इन पर की गई चालानी कार्रवाई सोनू चौहान फल ठेला सिंगल यूज प्लास्टिक पर 50 रुपये, किशन फल ठेला सिंगल यूज प्लास्टिक पर 100 रुपये, रॉयल राजस्थानी भोजनालय डस्टबिन नहीं होने पर 200 रुपये, रॉयल राजस्थानी भोजनालय सिंगल यूज प्लास्टिक पर 800 रुपये, बुरहानपुर वाले खोवा जलेबी सिंगल यूज प्लास्टिक पर 500 रुपये, बुरहानपुर वाले खोवा जलेबी अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1,500 रुपये, इस प्रकार कुल 3,150 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
नगर निगम द्वारा सभी दुकानदारों, व्यापारियों एवं फल विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखें, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस बनवाकर ही व्यवसाय संचालित करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों एवं निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और चालानी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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