Thursday, November 13, 2025

बेटी के साथ जबरन अनाचार करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने दी सजा

दुर्ग : न्यूज़ 36 : 13 वर्षीय अपनी ही बेटी के साथ जबरन अनाचार करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सजा दी है।अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
31 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई कि 31 जुलाई की सुबह अपने घर में अपनी तीन बेटियों को छोड़कर काम पर गई हुई थी। दोपहर को जब वह वापस आई तो उसे देखते ही उसकी 13 वर्षीय बड़ी लड़की रोने लगी। जब मां ने उससे पूछताछ की, तब उसकी छोटी बेटी एवं पीड़िता बच्ची ने बताया कि दोपहर को पीड़िता एवं उसकी बहने घर पर ही थी, उसी समय उसका आरोपी पिता जीतू पटेल घर पर आया और अपनी बड़ी बेटी को जबरन खींच कर दूसरे कमरे में ले गया। इसके बाद आरोपी ने अपनी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब बच्ची ने विरोध किया और चिल्लाया तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। अनाचार की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला था।

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