Friday, September 25, 2026

पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग से बेच दी किसान की 2.40 हेक्टर जमीन

अधिवक्ता सहित 7 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

दुर्ग : न्यूज़ 36 : अमलेश्वर थाना क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री में कथित फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम झींट निवासी रामानंद पटेल (उम्र करीब 59 वर्ष) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन की अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी कृषि भूमि को साजिश के तहत अवैध तरीके से बेच दिया गया।

आवेदन में बताया गया कि आवेदक ने वर्ष 2015 में उधारी के चलते दौवाराम पटेल को अपनी जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, जिसे 10 अगस्त 2017 को विधिवत निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि निरस्तीकरण के बाद भी आरोपियों ने मिलीभगत कर उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी।

प्रकरण में यह भी सामने आया कि आवेदक के जेल में रहने के दौरान कथित रूप से अधिवक्ता और अन्य आरोपियों ने साजिश रचकर जमीन का सौदा कर लिया। मामले में न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या अपराध पाए जाने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए।

अमलेश्वर पुलिस ने मामले में दौवाराम पटेल, लता बाई पटेल, कमल किशोर पटेल, कल्याण दास बघेल, मानसिंह साहू, आशुतोष शुक्ला (अधिवक्ता) और अशोक खटवानी के खिलाफ धारा 3(5), 318 (4), 340 और 61 (1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध क्रमांक 0039/26 दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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