दुर्ग : न्यूज़ 36 : उतई थाना अंतर्गत पतोरा से देउरझाल मार्ग पर 1.280 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े गए हथखोज पारा निवासी बनवारी पिता लालाराम अग्रवाल (50 वर्ष) को न्यायालय ने 68 दिनों के कारावास से दंडित किया। उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। राशि अदा नहीं करने पर उसे 3 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायाशीध पीएस मरकाम के न्यायालय से यह फैसला आया। प्रकरण के मुताबिक घटना 1 अगस्त 2025 को रात करीब 9.55 बजे की है। उतई पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि घटना स्थल पर आरोपी गांजा की तस्करी के फिराक में खड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। अपराध दर्ज कर प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। उसे गिरफ्तारी दिनांक 2 अगस्त 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक यानी 68-दिन की सजा सुनाई।
आरोपी पर 15-हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। राशि अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने की।
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