दुर्ग : न्यूज़ 36 : मारमीट के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक दो आरोपियों को कारावास में बिताई गई अवधि तक दण्डित किया गया है, वहीं एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक घायल मुकेश कुमार साहू ने 10 अप्रैल 2023 को भिलाई नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि नौ अप्रैल 2023 की रात्रि करीब 9.30 बजे वह सिविक सेंटर भिलाई स्थित सुपर बाजार से सामान खरीदकर निकल रहा था। उसी समय तीन लड़के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। इस दौरान मुकेश ने उन तीन व्यक्तियों से बुजुर्ग व्यक्ति को मारने का कारण पूछा। तो उसमें से एक आरोपित प्रशांत ने तू पब्लिक का ठेका लेकर रखा है कहते
हुए मुकेश के सिर में डंडे से वार कर दिया। इस बीच प्रशांत के साथ मौजूद करण एवं राहुल भी हत्या की नियत से डंडा एवं राड से मुकेश के सिर, पीठ व कमर पर वार करने लगे। आसपास के लोग बीच बचाव कर घायल मुकेश को सेक्टर-9 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में आरोपी टी. प्रशांत कुमार (23) निवासी हास्पिटल सेक्टर- भिलाई, करन शाह (29) निवासी हास्पिटल सेक्टर- भिलाई और आर राहुल (29) निवासी भिलाई के खिलाफ धारा 307, 34 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश अवध किशोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपित टी प्रशांत एवं करण शाह को धारा 323 में पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि से दण्डित किया।
