Sunday, October 4, 2026

प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में 3 दोषी, 10-10 वर्ष कारावास

दुर्ग : न्यूज़ 36 : प्रतिबंधित दवाइयां रखने और विक्रय करने के मामले में न्यायालय ने तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उतई पुलिस को 22 मई 2025 को मुखबीर से सूचना मिली कि सेलूद रजिया दुकान के पास दो व्यक्ति एक्टीवा वाहन में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी कृष्णा यादव, अजय यादव, मनोज डोंगरे और नेतराम से बिना किसी अनुज्ञप्ति के क्रमशः 768 ग्राम डायक्लोमाइन और 46.56 ग्राम अल्प्राजोलम की नशीली दवाइयां बरामद की। कृष्णा यादव की तलाशी में एक नीले रंग के बैग से 960 नग कैप्सूल भी मिले। पुलिस ने पाया कि गोवर्धन लाल सिन्हा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 388 नग नशीली दवाइयों को विक्रय करने के लिए अपने पास रखे हुए था। मामले में आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पीएस मरकाम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद निर्णय सुनाते हुए कृष्णा यादव और अजय यादव को 10-10 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मनोज डोंगरे को 139 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अन्य आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।

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