घर से खींचकर ले गए थे आरोपी : किराना दुकान के पास चाकू से किया था हमला
दुर्ग : न्यूज़ 36 : पुरानी रंजिश में युवक की हत्या के मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 1500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।
मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र के सिकोलाभाठा का है। अभियोजन के अनुसार पांच नवंबर 2022 की रात करीब 11 बजे जगजीत उर्फ कैप्टन, रजत सोनी, राहुल मरकाम समेत अन्य आरोपी शकीना खान के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही आरोपी जबरन अंदर घुसे और शकीना के पति अब्दुल वाहिद उर्फ पिंटू पठान को खींचकर बाहर ले गए। इसके बाद उसे मंजीत किराना दुकान के पास ले जाकर गाली-गलौज और मारपीट की। हाथ, लात-घूंसों के साथ चाकू से भी हमला किया गया। गंभीर चोटों के कारण अब्दुल वाहिद की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने छह लोगों को बनाया था आरोपी
शकीना खान की रिपोर्ट पर मोहन नगर पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया। विवेचना में रामनगर-सिकोलाभाठा निवासी शुभम उर्फ समीर दुबे (27), जगजीत उर्फ कैप्टन (28), राहुल मरकाम (20), रजत सोनी (22) और दो अपचारी बालकों को आरोपी बनाया गया।
एक बरी तीन दोषी,
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया। अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने शुभम उर्फ समीर दुबे, राहुल मरकाम और रजत सोनी को धारा 302, 34 के तहत
