Thursday, August 20, 2026

गांजा बिक्री के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को दी सजा

दुर्ग : न्यूज़ 36 : गांजा बिक्री के दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बिताई अवधि के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट पीएस मरकाम की अदालत ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया।

कुम्हारी पुलिस ने 19 मार्च 2026 को खदान पार क्षेत्र में ग्राहकों की तलाश कर रहे दिनेश सोनकर निवासी देवारपारा, रामनगर कुम्हारी को गिरफ्तार किया था। तलाशी में लाल थैली से 1.240 किलो गांजा और बिक्री के पांच हजार रुपए बरामद किए गए थे। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दूसरे मामले में 1.318 किलो जब्त

25 फरवरी को पुलिस ने कुम्हारी के महामाया उद्यान के पास धान खरीदी केंद्र के सामने सुमित पटेल निवासी डीएमसी तालाब, कुम्हारी को पकड़ा था। तलाशी में उसके कब्जे से सफेद थैली में 1.318 किलो गांजा बरामद हुआ था। दोनों मामलों में विवेचना पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।

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