Saturday, May 24, 2025

न्यायालय ने संगीता केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका को दी मंजूरी

भिलाई : न्यूज़ 36 : जमीन की रजिस्ट्री को लेकर धोखाधड़ी के एक मामले में संगीता केतन शाह की जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। संगीता केतन शाह ने अपने अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से जमानत याचिका लगाई थी। उच्च न्यायालय ने शिकायत को सत्य नहीं पाया और उसके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने संगीता केतन शाह के अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।
उल्लेखनीय के विशाल केजरीवाल ने संगीता केतन शाह के विरुद्ध थाना पुलगांव दुर्ग में अपराध पंजीबद करवाया था जो धारा 420 के तहत दर्ज किया गया था। संगीता केतन शाह की अग्रिम जमानत याचिका तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने 9 अप्रैल को खारिज कर दिया था। तब उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी सिंह के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर 21 अप्रैल को सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने संगीता शाह का पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकरण में प्रार्थी विशाल केजरीवाल 3 साल तक पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सका उल्टे एक करोड़ के बदले 55,10,000 की रकम वह अपने अन्य संस्थान के नाम से प्राप्त कर चुका है। जमीन में जाने पर्याप्त रोड रास्ता भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश से दिया गया है, इस बात को उसने छिपाकर एफ आई आर कराया था। इसके साथ ही संगीता केतन शाह ने उच्च न्यायालय में धारा 482 के तहत याचिका पेश किया है ताकि एफ आई आर रद्द किया जाए। इस मामले में भी विशाल केजरीवाल को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी की गई है। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विशाल केजरीवाल के पिता ने भी अपना अधिवक्ता हाई कोर्ट में जमानत को स्वीकार न करने बाबत लगाया था, साथ ही उसने उच्च न्यायालय में सुपेला थाना में किए गए शिकायत का हवाला दिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने इस शिकायत को सत्य नहीं पाया और उसके द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news