दुर्ग : न्यूज़ 36 : शासकीय उचित मूल्य दुकान में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की कमी और शासकीय राशन के कथित व्यपवर्तन के मामले में मोहन नगर पुलिस ने दुकान संचालक मोहम्मद यासीन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। खाद्य निरीक्षक टेकेश्वर प्रसाद साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0725/2026 दर्ज करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण विवेचना में लिया है।
मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 431001067 से संबंधित है। कलेक्टर खाद्य शाखा के अनुसार दुकान की जांच क्षेत्रीय सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई थी। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में 994.12 क्विंटल चावल, 2.05 क्विंटल शक्कर और 13.70 क्विंटल नमक की कमी पाई गई।
जिला खाद्य कार्यालय दुर्ग द्वारा इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए दुकान संचालक को खाद्यान्न की कमी की मात्रा की वसूली के लिए आदेशित किया गया था। जांच में प्रथम दृष्टया यह सामने आया कि शासकीय खाद्यान्न का अन्यत्र प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन किया गया है।
खाद्य नियंत्रक दुर्ग द्वारा 16 सितंबर 2026 को जारी
ज्ञापन क्रमांक 3751/अभियोजन/2026 के माध्यम से खाद्य निरीक्षक टेकेश्वर प्रसाद साहू को मूल दस्तावेजों सहित संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। यह कार्रवाई कलेक्टर दुर्ग के आदेश दिनांक 11 सितंबर 2026 के अनुपालन में की गई।
दस्तावेजों के अनुसार दुकान संचालन में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की विभिन्न धाराओं एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। इसके आधार पर संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मोहन नगर पुलिस ने मोहम्मद यासीन के खिलाफ अपराध क्रमांक 0725/26 दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
