Monday, October 5, 2026

दशहरा मैदान में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प, चाकू से हमला, युवक ICU में भर्ती

भिलाई : न्यूज़ 36 : रिसाली के बड़ा दशहरा मैदान में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक पर धारदार चाकू से हमला कर दिया गया जिसमें वह गंभीर रुप से घायल हो गया। घायल को बीएम शाह अस्पताल, भिलाई के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मामले में नेवई पुलिस ने आरोपी अंश सिंह और उसके साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पुलिस के मुताबिक घटना 3 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे की है। बी मार्केट सेक्टर-6 भिलाई निवासी करन मौर्य ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी वेदांत राव ने फोन कर उसे बड़ा दशहरा मैदान, रिसाली बुलाया था। करन अपने दोनों भाइयों सौरभमौर्य और सुमीत मौर्य के साथ वहां पहुंचा। मौके पर वेदांत राव, आयान, आयुष सहित अन्य लोग मौजूद थे। बाद में वेगी यश राज, ताहिर, प्रज्ञान मिश्रा, शान, रुद्रांश पाण्डेय तथा अंश सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे।

बताया गया कि मौके पर वेदांत राव और अंश सिंह के बीच पूर्व में हुए विवाद को लेकर बातचीत कर समझाइश दी जा रही थी। इसी दौरान अंश सिंह ने अपने अन्य साथियों के आने की बात कही। कुछ देर बाद पहुंचे युवकों ने मोबाइल फोन पर किसी व्यक्ति द्वारा गाली देने की बात को लेकर गाली-गलौज शुरु कर दी और आयान के साथ मारपीट करने लगे।

बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने करन मौर्य, आयुष और प्रज्ञान मिश्रा को कथित तौर पर अश्लील गालियां देते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी। आरोप है कि इसी दौरान अंश सिंह के एक साथी ने धारदार चाकू से प्रज्ञान मिश्रा पर हमला कर दिया। प्रज्ञान ने बचने का प्रयास किया तो चाकू उसके पेट के बजाय दाहिनी जांघ में जा घुसा। हमले में उसे गंभीर चोट आई और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है।

मारपीट के दौरान करन मौर्य के नाक, आयान के सिर, गाल और शरीर तथा आयुष की पीठ में चोट लगने की बात भी सामने आई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली, अन्यथा प्रज्ञान मिश्रा की जान को गंभीर खतरा हो सकता था।
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में करन मौर्य के अलावा वेगी यश राज, वेदांत राव और आसपास मौजूद अन्य लोगों के होने की बात शिकायत में कही गई है।

नेवई पुलिस ने करन मौर्य की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0655/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने अंश सिंह और उसके साथियों के खिलाफ धारा 109 तथा 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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