कांकेर। महंगे मोबाइल फोन के लिए बांध का 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहाने वाले निलंबित फूड इंस्पेक्टर राजेश बिस्वास को रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के नोटिस में कहा गया है कि बिना अनुमति 4104 घन मीटर पानी निकाला गया था। इसमें पानी की कीमत 43092 रुपए है।
वहीं, बिना अनुमति पानी बहाने के लिए दस हजार रुपए जुर्माना किया गया है। विभागीय जल दर के अनुसार ये रिकवरी 53,092 रुपये की होगी। नोटिस में 10 दिन के भीतर राशि जमा करनी होगी। अनुविभागीय अधिकारी,जल संसाधन उप संभाग कापसी ने 26 मई को यह नोटिस जारी किया है।