Monday, November 2, 2026

दुर्ग में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के नेटवर्क का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, ₹4.93 लाख नकद जब्त

WINBUZZ ऐप के जरिए संचालित हो रहा था ऑनलाइन सट्टे का कारोबार, मासिक वेतन पर काम कर रहे थे दोनों आरोपी

18 मोबाइल, 22 ATM कार्ड और 4 एक्टिवा सहित बड़ी मात्रा में सामग्री

भिलाई : न्यूज़ 36 : दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए WINBUZZ ऐप के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला एवं ACCU की संयुक्त टीम ने रूंगटा कॉलेज के पीछे राजा गार्डन स्थित एक मकान में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से ₹4 लाख 93 हजार नकद सहित लाखों रूपये की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं।

मासिक वेतन पर कर रहे थे सट्टा संचालन

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजा गार्डन स्थित देवेंद्र कुमार साहू के मकान में WINBUZZ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर कुछ संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश हरिनखेड़े (23 वर्ष) और डिकेश प्रसाद तिवारी (22 वर्ष), दोनों वर्ष) और डिकेश प्रसाद तिवारी (22 वर्ष), दोनों निवासी अर्जुन नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी मासिक वेतन के आधार पर ऑनलाइन सट्टा संचालन का काम कर रहे थे।

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18 मोबाइल, 22 ATM कार्ड और 4 एक्टिवा जब्त

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ₹4,93,000 नकद, 3 लैपटॉप, 1 आईपैड, 18 स्मार्ट मोबाइल फोन, 22 ATM कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 4 एयरटेल बैंक QR कोड स्कैनर, 1 एयरटेल वाई-फाई डिवाइस और 4 होंडा एक्टिवा स्कूटर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं।

मुख्य आरोपी देवेंद्र साहू की तलाश जारी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह का मुख्य संचालक देवेंद्र कुमार साहू अपने साथियों के साथ मिलकर WINBUZZ ऐप के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करता था। इसके लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और विभिन्न लोगों के बैंक खातों एवं ATM कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ बैंक खातों का कथित रूप से खाताधारकों की जानकारी के बिना अवैध लेन-देन में उपयोग किया जा रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(4),61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 2 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी देवेंद्र कुमार साहू सहित अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश और आगे की विवेचना जारी है।

इस कार्रवाई में ACCU दुर्ग तथा चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला की पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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