6 संचालकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर
भिलाई : न्यूज़ 36 : कुम्हारी क्षेत्र की दो शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण में भारी अनियमितता और सरकारी चावल के कथित व्यपवर्तन का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर कुम्हारी पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 (ESS Act) के तहत दो अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
खाद्य निरीक्षक सुधा महिलांग, जो भिलाई-3 अनुविभाग के अंतर्गत भिलाई-3, चरोदा और कुम्हारी क्षेत्र की प्रभारी हैं, ने खाद्य नियंत्रक दुर्ग के 30 जुलाई 2026 के आदेश के पालन में 3 अगस्त 2026 को दोनों मामलों में कुम्हारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
पहला मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 431006012 (वार्ड-13, कुम्हारी) का है, जिसका संचालन ओम साई महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था। जांच के दौरान दुकान में 971.85 क्विंटल चावल और 0.80 क्विंटल शक्कर की कमी पाई गई। बाद में भौतिक सत्यापन के आधार पर 982.90 क्विंटल चावल एवं 0.80 क्विंटल शक्कर की वसूली के आदेश दिए गए। जांच में दुकान समय पर नहीं खुलना, स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर सहित आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं होना तथा हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने जैसी गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। इस मामले में श्रीमती आशा रफेल, श्रीमती जया रफेल और श्री ईमानवेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 225/2026 दर्ज किया गया है।
दूसरा मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 431006014 (वार्ड-22, कुम्हारी) का है, जिसका संचालन जय मां बमलेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह कर रहा था। जांच में दुकान से 856.82 क्विंटल चावल की कमी पाई गई, जबकि भौतिक सत्यापन के बाद 863.07 क्विंटल चावल एवं 0.80 क्विंटल शक्कर की वसूली के आदेश जारी किए गए। यहां भी जांच के दौरान आवश्यक रजिस्टर, स्टॉक बोर्ड और अन्य अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले तथा शिकायत सही पाई गई कि दुकान नियमित रूप से नहीं खुलती थी और हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल रहा था। इस मामले में श्रीमती दुलारी बया, श्रीमती रोहिणी जांगड़े और कमलेश वर्मा के खिलाफ अपराध क्रमांक 226/2026 दर्ज किया गया है।
खाद्य विभाग की जांच में दोनों दुकानों द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के विभिन्न प्रावधानों और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित संस्थाओं को निलंबित करने तथा राशन कार्डधारियों की सुविधा के लिए निकटवर्ती शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरण की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
कुम्हारी पुलिस ने दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 (ESS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी है।
