रायपुर : न्यूज़ 36 : छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमेशा विवादों में घिरा रहा है, वहीं हाईकोर्ट ने जनसंचार विभाग के अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉ.शाहिद अली की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर उन्हें समस्त लंबित देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि डॉ. अली को विश्वविद्यालय कार्यसमिति ने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून में बर्खास्त कर दिया था। जिसमें कहा गया था, कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं।प्रो. अली ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कुलपति प्रो. बलदेव भाई शर्मा (Pro. Baldev Bhai Sharma) के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, कि उन्हें अयोग्यता के बावजूद इस पद नियुक्त किया गया था, इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। बर्खास्तगी की कार्रवाई एकतरफा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है |