रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 जून को कबीर जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया है। यानी इस दिन प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। दुकान खुले या बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन के जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। वहीं होटल बार व क्लबों को बंद रखा जाएगा। साथ ही दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं होगी।
बिक्री पर होगी कार्रवाई
गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों में मदिरा विक्रय या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दिन मदिरा के व्यक्तिगत और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों द्वारा शुष्क दिवस में अवैध रूप से मदिरा के परिवहन और विक्रय पर कार्रवाई करने कहा गया है।