Thursday, May 21, 2026

बैंक में बंधक संपत्ति बेचने का लगा आरोप, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

1 करोड़ 91 लाख रुपये की ठगी

भिलाई : न्यूज़ 36 : थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में न्यायालय के आदेश पर बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 (4) एवं 3 (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के आदेश पर आवेदक पावनी गुप्ता एवं श्वेता गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने जुलाई 2024 में नेहरू नगर स्थित एक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्ति रोशन जैन से लगभग 1 करोड़ 91 लाख रुपये में खरीदी थी।

आवेदकों का आरोप है कि विक्रेता रोशन जैन ने यह जानकारी दी थी कि संपत्ति किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में बंधक नहीं है। दस्तावेजों में भी संपत्ति को भारमुक्त बताया गया था। बाद में जानकारी मिली कि उक्त संपत्ति पहले से यूको बैंक में बंधक रखकर ऋण लिया गया था और ऋण बकाया होने के कारण डीआरटी जबलपुर द्वारा संपत्ति की नीलामी का आदेश पारित किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरिता सिंघल एवं उनके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों में कूटरचना कर संपत्ति को भारमुक्त दर्शाया और बाद में रोशन जैन को विक्रय कर दिया। इसके बाद रोशन जैन ने भी संपत्ति को आवेदकों को बेच दिया। इस पूरे घटनाक्रम से आवेदकों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ है।

प्रकरण में सरिता सिंघल, गौरव सिंघल, नीरज सिंघल, अनु सिंघल, सुषमा सिंघल, विनोद कुमार सिंघल, रोशन जैन सहित संबंधित बैंक अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने षड्यंत्रपूर्वक बंधक संपत्ति बेचकर करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ अर्जित किया।

पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज कर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड एवं वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना जारी है।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news