दुर्ग : न्यूज़ 36 : थाना उतई में 10 अप्रैल 2026 को दर्ज साढ़े 4 वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता (40) निवासी बंजारीपारा उतई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न धाराओं में 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस ने 11 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर 25 अप्रैल को चालान पेश किया था। कोर्ट ने 25 सितंबर को दोषसिद्ध कर 26 सितंबर को सजा सुनाई और कुल 13,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया।
प्रकरण में BNS की धारा 137(2), 87, 109, 238, 65(2), पॉक्सो एक्ट 5(ड)/6 और SC-ST एक्ट 3(2)(v) के तहत अभियोजन हुआ। विवेचना CSP नेवई भारतीय मरकाम और पैरवी विशेष लोक अभियोजक रूपवती तेलीदार ने की।
आप की राय
[yop_poll id="1"]
