Wednesday, October 16, 2024

पति की हत्या करने वाली पत्नी एवं उसके प्रेमी को मिली सजा

दुर्ग : न्यूज़ 36 : पति की हत्या करने वाली पत्नी एवं उसके प्रेमी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग संजीव कुमार टामक की कोर्ट ने आरोपीगण धीरज कुमार कश्यप एवं रानी शर्मा को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नेहरू नगर चरोदा निवासी अनिल शर्मा ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके चाचा सुनील शर्मा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल सुनील शर्मा को तुरंत शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपिया रानी शर्मा ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बयान दिया कि उसका पति उसे हमेशा परेशान करता था और नशे में आकर मारपीट करता था। घर चलाने के लिए पैसा भी नहीं देता था। रानी अपने प्रेमी धीरज कुमार कश्यप निवासी पंचशील नगर चरोदा की मदद से घर चला रही थी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक व्यक्ति से नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए थे। उस व्यक्ति द्वारा रकम की मांग किए जाने पर रानी शर्मा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सुनील शर्मा को खत्म कर देते हैं ताकि कर्जदार उसे परेशान ना करें और उन्हें रकम वापस करने में समय भी मिल जाए।

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