Saturday, October 31, 2026

भिलाई नगर पालिक निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी

42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज, सात अधिकारियों को नोटिस

भिलाई : न्यूज़ 36 : नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली में मतदाता स्थानांतरित त्रुटि की सूचना सामने आई हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के 70 वार्डों में से 42 वार्डों के 11,339 मतदाताओं के नाम उनके निर्धारित वार्डों में दर्ज न होकर अन्य वार्डों में दर्ज होने की सूचना प्राप्त हैं।
कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)  अभिजीत सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सात अधिकारियों-रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सोनाल डेविड, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डीकेश्वर साहू, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद शर्मा, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमरनाथ दुबे, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी येशा लहरे, अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता एवं अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पालिक निगम भिलाई की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था

जारी नोटिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार एवं पुनरीक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई की निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया गया था। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में दर्ज होने की त्रुटि की जानकारी दी।

नोटिस में इस त्रुटि के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने में गंभीर लापरवाही बरतने तथा बीएलओ द्वारा प्रस्तुत आधार पत्रक 01 एवं 02 की समुचित जांच नहीं कराने का उल्लेख किया गया है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सातों अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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