3 माह में आवंटन नहीं कराने पर लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई
भिलाई : न्यूज़ 36 : सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने अनफिट घोषित किए जा चुके लीज आवासों के लीजधारकों को फिट आवास आवंटित कराने और पुराने आवास खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
नगर सेवाएं विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सेल कर्मचारी आवास लीज योजना के तहत दीर्घकालीन पट्टे पर आवंटित कुछ आवासों को प्रबंधन द्वारा अनफिट घोषित किया जा चुका है। इन अनफिट आवासों के बदले फिट आवास आवंटित करने के लिए वार्षिक रिक्त आवासों की सूची जारी की गई थी।
प्रबंधन ने बताया कि अनफिट आवासों के बदले आवास लेने के लिए 318 आवासों की सूची 20 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। इसके बाद 82 आवासों की एक और सूची 29 सितंबर 2025 को जारी की गई। वहीं 4 नवंबर 2025 को 570 रिक्त आवासों की सूची जारी की गई थी, जो 15 नवंबर 2025 तक वैध थी।
अनफिट घोषित किए गए लीज आवासों के लीजधारकों को इन सूचियों के अलावा भी अपनी श्रेणी के NQ1 एवं NQ2 के रिक्त आवासों के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया गया है।
NQ1-NQ2 का सामान्य आवंटन बंद
भिलाई इस्पात संयंत्र ने 16 जून 2026 से सेक्टर-01, 02, 04 तथा रिसाली सेक्टर के NQ1 एवं NQ2 आवासों का Normal Allotment बंद कर दिया है। इसका उद्देश्य अनफिट लीज आवासधारकों को अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना बताया गया है।
संयंत्र प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराए जाने के बाद भी यदि कोई लीजधारक अनफिट लीज आवास खाली नहीं करता है, तो उस अनफिट लीज आवास में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित लीजधारक की स्वयं होगी।
तीन महीने के भीतर करना होगा फिट आवास का आवंटन
जारी सूचना में कहा गया है कि नोटिस जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर अनफिट आवास के बदले फिट आवास आवंटित नहीं कराने तथा अनफिट लीज आवास खाली नहीं करने पर लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
यह सूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी की गई है। सूचना पर महाप्रबंधक, नगर सेवाएं विभाग, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के हस्ताक्षर हैं। नोटिस की तिथि 19 अगस्त 2026 है।
