Saturday, August 22, 2026

कुम्हारी का आदतन अपराधी भीम सोनकर एक साल के लिए जिलाबदर

न्यूज़ : न्यूज़ 36 : लगातार आपराधिक गतिविधियों और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद आचरण में सुधार नहीं होने पर जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने आदतन अपराधी भीम सोनकर के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार भीम सोनकर को एक वर्ष की अवधि के लिए दुर्ग जिले के साथ छह सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक भीम सोनकर (34), निवासी गैंगखोली वार्ड क्रमांक 12, थाना कुम्हारी के खिलाफ वर्ष 2016 से 2024 के बीच थाना कुम्हारी में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित पांच मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस द्वारा उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके आचरण में सुधार नहीं हुआ।

मामले में पुलिस ने आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अभिलेख और प्रकरण तैयार कर जिलाबदर की कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने जिलाबदर आदेश पारित किया।
पांच आपराधिक मामले दर्ज

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भीम सोनकर के खिलाफ थाना कुम्हारी में वर्ष 2016 में अपराध क्रमांक 134/2016, वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 81/2017, वर्ष 2019 में अपराध क्रमांक 161/2019, वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 199/2021 तथा वर्ष 2024 में अपराध क्रमांक 66/2024 दर्ज किया गया है। इन मामलों में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

सात जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश

जिलाबदर आदेश के तहत भीम सोनकर को एक वर्ष तक दुर्ग जिले के अलावा रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिले की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

दुर्ग पुलिस के अनुसार जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सक्रिय एवं आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस तरह की कि क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों या शांति भंग करने वाले लोगों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

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