संचालक को भिलाईनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार
भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई के सेक्टर-7 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1007.51 क्विंटल चावल की कमी मिलने के मामले में भिलाई नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान के संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत (63 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, कलेक्टर (खाद्य शाखा) दुर्ग के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने 22 जुलाई को थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सेक्टर-7 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आईडी-431004118) में गंभीर अनियमितताओं की जानकारी दी गई थी।
जांच में सामने आया कि कलेक्टर के आदेश पर गठित जांच समिति ने दुकान का निरीक्षण कर ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक भौतिक स्टॉक का मिलान किया। इस दौरान वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो मिले, लेकिन स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं थी। अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है।
भौतिक सत्यापन में दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल मिला, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार 1034.01 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था।इस तरह 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
प्रारंभिक जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कई प्रावधानों और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 401/2026 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरु की गई।
विवेचना के दौरान दस्तावेजों की जांच, साक्ष्य संकलन और अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर रखकर खाद्यान्न का नियमानुसार लेखा-जोखा नहीं रखा गया तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया गया।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि राशन वितरण में कालाबाजारी, अनियमितता या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस या खाद्य विभाग को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
