भिलाई : न्यूज़ 36 : कुम्हारी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत ने आरोपियों के अपराध स्वीकार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि तक सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 31 दिसंबर 2025 को कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली थी कि रामपुर चौक बस स्टैंड के पास नशीली दवाओं की बिक्री की जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर मो. इकबाल, बृजेश पासवान और मोहम्मद नजरे को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से 240 प्रतिबंधित कैप्सूल, 50 अल्प्राजोलम टैबलेट, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह दवाएं चरोदा निवासी रोहित उर्फ कृष्णा उर्फ नंदी से खरीदी थीं, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया।
