Tuesday, July 7, 2026

अहिवारा के मानिक मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस निरस्त

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी

भिलाई : न्यूज़ 36 : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर दुर्ग जिले के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झडेकार के निर्देश पर की गई।

जानकारी के अनुसार 16 जून 2026 को सहायकऔषधि नियंत्रक संजय सिंह झडेकार एवं औषधि निरीक्षक गायत्री पटेल ने बस स्टैंड के सामने स्थित मानिक मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान मेडिकल स्टोर में एमटीपी (MTP) किट बरामद हुई, लेकिन संचालक उसके क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका।

नोटिस के बाद भी नहीं दिए दस्तावेज

निरीक्षण के बाद 24 जून को मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जून को दिए गए जवाब में भी संचालक एमटीपी किट से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।

तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त

मामले को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 6 जुलाई 2026 को मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

मेडिकल संचालकों को सख्त चेतावनी

सहायक औषधि नियंत्रक ने जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि एमटीपी किट और अन्य संवेदनशील दवाओं का संग्रहण, खरीद और बिक्री पूरी पारदर्शिता तथा निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत ही करें। भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आप की राय

[yop_poll id="1"]

Latest news
Related news