दुर्ग : न्यूज़ 36 : हत्या के एक मामले में दोष प्रमाणित होने पर न्यायालय ने आरोपी दुर्गा प्रसाद मारकण्डेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अभियोजन के मुताबिक कुम्हारी थाना अंतर्गत ग्राम कपसदा निवासी प्रार्थी मनहरण लाल वर्मा (39) ने 23 अगस्त 2023 को कुम्हारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन वेदमती वर्मा किराये के मकान में अकेली रहती थी। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन वेदमती के गले में रस्सी बंधे होने और उसका चेहरा काला पड़ने की सूचना मिली है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी दुर्गा प्रसाद मारकण्डेय मृतका के चरित्र में संदेह करता था। उसने 22 अगस्त 2023 की रात्रि हत्या की नियत से घर में रखे प्लास्टिक की रस्सी से गले में कसकर बांधकर गला घोटकर वेदमती की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने उसके कान में पहने सोने के टाप्स व चांदी के लच्छा को निकालकर दरवाजा बाहर से बंद कर अपने घर कातुलबोर्ड चला गया। मामलें में पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर दुर्गा प्रसाद मारकण्डेय के खिलाफ प्रकरण सुनवाई के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी दुर्गा प्रसाद मारकण्डेय को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
