Thursday, May 7, 2026

उर्स पाक में चादर रैली के लिए अनुमति जरूरी, डीजे रहेगा प्रतिबंधित

रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक आयोजन

दुर्ग : न्यूज़ 36 : उर्स को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासन एवं आयोजन समिति की बैठक हुई। 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीएसपी सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने चर्चा की। उर्स आयोजन को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में तय किया गया कि उर्स का आयोजन प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद सुबह 6 बजे से मार्ग को पूर्ण रूप से आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन समिति को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद आयोजन समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक निर्णयों का स्वागत करते हुए सहयोग का भरोसा दिलाया।

बैठक में चादर रैली को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। उर्स के दौरान निकाली जाने वाली प्रत्येक चादर रैली के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए संबंधित आयोजकों को एसडीएम दुर्ग कार्यालय से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली नहीं निकाली जाएगी।

नियमों का हो पालन

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी चादर रैली या जुलूस में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रदूषण एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डीजे पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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