दुर्ग : न्यूज़ 36 : 10 लाख रुपये से अधिक की रकम ठगी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 7-7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने पार्ट टाइम जाब प्राप्त करने का झांसा देकर ठगी की थी।
साइबर थाना में प्रार्थी स्वराज बैनर्जी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी प्रिया बैनर्जी के टेलीग्राम आइडी में पार्ट टाइम जाब का मैसेज देकर आरोपियों द्वारा कुल 32 टास्क कंप्लीट करना बता कर टेलीग्राम ग्रुप आइडी एवं व्यक्तिगत आइडी का उपयोग कर 10,60,912 रुपए की ठगी कर ली गई थी।
पार्ट टाइम जाब का मैसेज टेलीग्राम आइडी में आया हुआ था जिसमें यू ट्यूब का लिंक भेजा गया था। टास्क कंप्लीट करने का झांसा देते हुए अलग-अलग किस्तों में आरोपित सचिन नलगे निवासी वनवाड़ी थाना पठार, जिला सतारा महाराष्ट्र तथा हेमंत कुशवाहा निवासी रामनगर कालोनी ग्राम विजनवाड़ा, तहसील पिपरिया जिला नर्मदा पुरम मध्य प्रदेश ने कुल 10,60,912 रुपए की ठगी कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी सचिन नलगे और हेमंत कुशवाहा के खिलाफ धारा 318(4), धारा 66 डी के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 318 (4) में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
