भिलाई : न्यूज़ 36 : कर्ज की आड़ में धमकी देकर जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। प्रार्थिया ने एक लाख रुपये उधार लिया था ब्याज सहित 12 लाख रुपये चुका दिया, इसके बाद भी आरोपी प्रार्थिया से गाली गलौज कर जबरन वसूली का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कर्जा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
मैत्री विहार राधिका नगर सुपेला निवासी प्रार्थिया रिया पाल ने 19 मार्च को सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपीगण से एक लाख रुपये उधार लिया था। जिसके एवज में वह लगभल 12 लाख रुपये व्याज सहित चुका चुकी है। इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा दो ब्लैंक चेक अपने पास रखकर पुनः पैसे की मांग की जा रही थी। पैसे देने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के घर जाकर गाली-गलौज कर धमकाया गया तथा ब्लैंक चेक में अधिक राशि भरकर न्यायालय के माध्यम से वसूली करने की धमकी दी गई। प्रार्थिया की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस व कर्जा अधिनियम की धारा के अंतर्गत सूर्या विहार कालोनी सुपेला भिलाई निवासी कंचन सिंह (42), माडल टाउन नेहरू नगर सुपेला निवासी बरखा शर्मा (45) और सेक्टर-6 भिलाई निवासी वसीम खान (26) के खिलाफ अपराध दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी कंचन सिंह, बरखा शर्मा और वसीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो ब्लेंक चेक भी जब्त किया है।
