Thursday, March 12, 2026

दूसरे की जमीन का मालिक बन 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी

सुपेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

भिलाई : न्यूज़ 36 : भूमि विक्रय के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी के मामले में थाना सुपेला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्वयं को जमीन का मालिक बताकर एग्रीमेंट के जरिए लाखों रुपये की ठगी की और फर्जी दस्तावेजों के सहारे राशि आहरण की।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर ने बताया कि प्रार्थी द्वारा थाना सुपेला में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके समीप स्थित लगभग 38,090 वर्गफीट खाली भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम पर दर्ज है (खसरा क्रमांक 144/7, 144/03, पटवारी हल्का क्रमांक 20, तहसील एवं जिला दुर्ग), को आरोपी कुलदीप सिंह सोनी ने अपने नाम एग्रीमेंट होना बताकर विक्रय करने का झांसा दिया।

आरोपी ने 24 जनवरी 2020 को एग्रीमेंट का दस्तावेज दिखाकर इकरारनामा किया, जिसमें नगद एवं बैंक खाते के माध्यम से 26 लाख रुपये देने का उल्लेख किया गया। इसके बाद आरोपी ने विभित्र तिथियों में चेक के माध्यम से 24 लाख रुपये प्रार्थी से प्राप्त कर लिए।

विवेचना के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस जांच में यह पाया गया कि आरोपियों द्वारा वास्तविक भूमि स्वानियों के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार कर आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी खाता खोला गया था, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी की राशि आहरित की गई। इस तरह आरोपियों द्वारा कुल लगभग 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।

प्रकरण में थाना सुपेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 191/2026 धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की। जांच के दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सोनी (64 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 26, संतराबाड़ी, दुर्ग, को गिरफ्तार कर विधिवत रिमांड पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक रिकॉर्ड भी जप्त किए हैं। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

सराहनीय भूमिका : इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बांधव की सराहनीय भूमिका रही।

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