पुरानी भिलाई ने दो महिलाओ को किया गिरफ्तार
भिलाई : न्यूज़ 36 : पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में आर्थिक सहायता, इलाज और बीमारी दूर करने के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि श्रीमती रुखमणी पाण्डेय (36 वर्ष), निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई ने 1 फरवरी 2026 को थाना पुरानी भिलाई में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थिया घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है।
प्रार्थिया के अनुसार 25 जनवरी 2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आई थीं, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने और आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया। प्रार्थिया द्वारा असहमति जताने पर दोनों महिलाएं चली गई थीं।
इसके बाद 1 फरवरी 2026 को वहीं महिलाएं दोबारा प्रार्थिया के घर पहुंची और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया। इस पर प्रार्थिया एवं उनके परिजनों ने विरोध किया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मामले में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 71/2026, धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की गई। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी : सारिका डार्डिगे (42 वर्ष), निवासी खुर्सीपार,प्रियंका साईमन (33 वर्ष), निवासी कुम्हारी
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या बहकावे में न आएं। इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
