दुर्ग : न्यूज़ 36 : छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने धारा 354 के अंतर्गत तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी। नंदिनी नगर थाना में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम पिटौरा में अपने पति व परिवार के साथ रहती है। नौ फरवरी 2018 की रात को वह अकेली थी अपने घर के सामने बोरिंग में बर्तन धो रही थी। उसी समय उसके गांव का आरोपी परदेशी यादव आया और बेईज्जत करने की नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। वह चिल्लाई तो हाथ मुक्का से मारकर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने परदेशी यादव के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के.विनोद कुजूर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
