भिलाई : न्यूज़ 36 : लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट के मामले में सुपेला थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मोटर व्हिकलस एक्ट 1988 की धारा 184 और 281 बीएनएस का अपराध दर्ज करते हुए जांच में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह उम्र 26 साल ने पुलिस को शिकायत में बताया कि रविवार को सुबह करीब 11 बजे वे अपनी बीएमडब्ल्यू कार क्रमांक सीजी 07 क्यूसी में अपने भाई के साथ खुर्सीपार से नेहरू नगर गुरूद्वारा जा रहे थे।
सुपेला ओव्हर ब्रीज के नीचे टाटा शोरूम के पास के पास पहुंचे थे कि पीछे से आ रही ट्रक क्रमांक एनएल 01 एई 3217 के चालक ने अपनी ट्रक को खतरनाक ढंग से तेज रफ्तार में चलाते हुए ठोकर मार दी। इससे सामने चल रही स्वीफ्ट कार से ठोकर लग गई थी।
