भिलाई : न्यूज़ 36 : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने उप महानिरीक्षक सीआईएसएफ यूनिट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार संयंत्र के चहुंओर का 200 मीटर ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है।

अब कोई भी भिलाई इस्पात संयंत्र के 200 मीटर दायरे में ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। जिला प्रशासन का कहना कि भिलाई की सुरक्षा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इससे यदि किसी को परेशानी हो तो वह कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
