भिलाई : न्यूज़ 36 :2 अक्टूबर 2024 को ग्राम उमदा में अवैध रूप से प्रतिबंधित तम्बाखू युक्त गुटखा निर्माण कर भण्डारण एवं परिवहन कर एक जिले से दूसरे जिले भेजे जाने की सूचना पर टीम बनाकर छापे की कार्यवाही की गयी थी।उस समय उमदा रोड एवरग्रीन सिटी के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोग अवैध रूप से गुटखा बना कर मार्केट में बेचने का काम कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान मौके पर एक चार पहिया वाहन में लोड 60 बोरी गुटखा एवं 20 बोरी गुटखा अलग से रखा हुआ मिला।इसके अलावा मौके से गुटखा बनाने वाली मशीन, गुटखा बनाने में उपयोग किये जाने वाला सामान रैपर, तम्बाखू, सुपारी, कत्था, पाउज को पैक करने की मशीन,झिल्ली पैकेट आदि को जप्त किया गया था।
गुटखा को चेक करने पर उसके रैपर में Extra strong केसर युक्त फिट पानराज और दूसरे रैपर में पान बाग लिखा हुआ था। रैपर पर किसी भी प्रकार की मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या तम्बाखू, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जैसी चेतवानी को भी नहीं लिखा गया था। मो.बिसमिल्लाह खान को नोटिस दी गयी थी। जिसमे उसने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं पूछताछ करने पर बताया कि तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री साजिद खान निवासी साक्षरता चौक छावनी की है, तथा उसी के निर्देश पर संचालित हो रही है। साथ में राम भजन कैवर्त का काम फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर लाना और काम पर रखना, मजदूरों का पेमेंट करना था तथा राजेन्द्र पण्डा का काम अवैध माल को ट्रांसपोर्टिंग कर दूसरे जिला बालोद, धमतरी, कांकेर तक भेजना बताया तथा गुटखा बेचकर प्राप्त रकम को आपस में बांट लिया जाता था बताया है।
आरोपी साजिद खान,राजेन्द्र पण्डा और राम भजन कैवर्त घटना के बाद से अपना मोबाईल बंद करके फरार हो गये थे।आरोपियों को जिनको गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित होकर तम्बाखू युक्त गुटखा फैक्ट्री संचालित करना स्वीकार किया।जिस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 270, 111 बीएनएस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 58, 59, 63 के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी साजिद खान पूर्व में भी थाना छावनी और चौकी जेवरा सिरसा से अवैध माल गुटखा परिवहन करते पकड़ाये जाने पर उस पे कार्यवाही हो चुकी है।
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