सीमावर्ती जिले की सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि तक रहेंगे बाहर
दुर्ग : न्यूज़ 36 : कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदतन पांच शातिर बदमाश संजय सिंह राजपूत, मोहम्मद शफीक, विजय मेनन, तारकेश्वर व नियाज़ अहमद के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। सभी आरोपी सीमावर्ती जिले की सीमाओं से 1 वर्ष की अवधि तक बाहर रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा आरोपियों के आपराधिक आचरण व प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने व आम जनता में अमन चैन कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश अनुसार संजय सिंह राजपूत “40” वर्ष निवासी दीपक नगर दुर्ग मोहम्मद शफीक “35” वर्ष निवासी एसीसी चौक के पास जामुल दुर्ग विजय मेनन “39” वर्ष निवासी ब्लॉक नंबर एक क्वार्टर नंबर 16 हाउसिंग बोर्ड भिलाई दुर्ग तारकेश्वर “42” वर्ष निवासी इंदिरा नगर सुपेला दुर्ग व नियाज अहमद “34” वर्ष निवासी अहमद नगर कैंप दो भिलाई दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग व उसके साथ सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़, छूईखदान, गंडई, राजनंदगांव, बालोद और धमतरी जिलों की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर हटने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही पांच बदमाशों को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक जिलों की सीमाओं में जिला दंडाधिकारी के बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध होगा। ज्ञात हो कि बदमाश संजय, मोहम्मद शफीक, विजय, तारकेश्वर और नियाज के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध थाना दुर्ग में मारपीट लोगों को गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व सट्टा के संबंध में कई अपराध पंजीबद्ध है। उक्त पांचो आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। फिर भी उनके अपराध में कोई कमी नहीं आई है, आरोपियों को न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने पर भी उनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। पांचो आरोपियों के विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई कर उनका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है।
