भिलाई : न्यूज़ 36 : न्यू प्रेस क्लब ऑफ़ भिलाई द्वारा इसी माह 9 मार्च को कराया गया, अवैधानिक चुनाव विवादों में आ गया है। न्यू प्रेस क्लब ऑफ़ भिलाई जिसका कि पंजीयन क्रमांक 4222 है के द्वारा सन 2012 से धारा 27 एवं धारा 28 के अंतर्गत नियमो का पालन नंही किया गया है।

अवैधानिक रूप से संस्था का संचालन किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में पंजीयक फर्म्स एंड संस्थाए रायपुर द्वारा दुर्ग कलेक्टर को न्यू प्रेस क्लब ऑफ़ भिलाई की अवैध संचालन की जांच करवाने पत्र लिखा गया था। जिसके परिपालन में गठित जांच समिति द्वारा संस्था को 8 बार नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने पत्र लिखने के बाद भी संस्था के पदाधिकारी न ही जांच समिति के सामने उपस्थित हुए और ना ही उनके द्वारा जांच में सहयोग किया गया। न्यू प्रेस क्लब ऑफ़ भिलाई द्वारा इसी माह 9 मार्च को करवाए गये अवैधानिक चुनाव पर रोक लगाने एवं अनियमिताओ की जांच हेतु अनिल साखरे एवं अन्य पत्रकार साथियों द्वारा पंजीयक,फर्म्स एंड संस्थाए,रायपुर को 1 मार्च को एक पत्र लिखा गया था। ।जिसके परिपालन में सहायक पंजीयक दुर्ग द्वारा 19 मार्च को न्यू प्रेस क्लब ऑफ़ भिलाई के अध्यक्ष एवं सचिव को लिखे गये पत्र में 15 दिनो का समय देते हुए आवेदक द्वारा लिखित शिकायती पत्र में उल्लेखित के सम्बन्ध में सप्रमाण स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।

शिकायती पत्र में प्रेस क्लब के नाम से वसूली गयी राशि जो कि 15 से 20 लाख रु.के लगभग होती है, की जांच एवं संस्था के रिकार्ड्स को जब्त कर संस्था पर वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध भी पंजीयक से किया गया है।
