राज्य शासन के आदेश पर होंगे सेवानिवृत
भिलाई : न्यूूूज 36 : भिलाई निगम में 50 वर्ष की आयु जिन्होंने पूरी कर ली हो और 20 वर्षों तक नौकरी कर ली हो वह अस्वस्थ है या फिर अन्य कारण से विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को गठित समिति द्वारा सेवानिवृत्ति किए जाने का पावर होगा । इसके लिए राज्य शासन ने भिलाई निगम को निर्देशित किया है। नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों के अभिलेखों की छानबीन निर्धारित मापदंड एवं प्रक्रिया के अंतर्गत विचार कर उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए समिति का गठन भिलाई निगम में किया गया है ।
समिति में यह होंगे – अध्यक्ष आयुक्त सदस्य वरिष्ठतम अधिकारी अशोक कुमार द्विवेदी, अपर आयुक्त एवं सदस्य संयुक्त संचालक, नागरिक प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग होंगे। नगर निगम भिलाई में कार्यालय आदेश का पालन कर गठित समिति संशोधित करते हुए उपरोक्त छत्तीसगढ़ शासन के आदेश 14 नवंबर 2017 के संदर्भ में पुन: समिति का गठन किया है।