Tuesday, September 22, 2026

ट्रैफिक DSP को झूठे केस में फंसाने वाले कंपनी के 3 संचालकों की अग्रिम जमानत खारिज

भिलाई : न्यूज़ 36 : ट्रैफिक डीएसपी विशाल सोन को झूठे मामले में फंसाने और बदनाम करने के आरोप में घिरे औद्योगिक कंपनी के तीन संचालकों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत पाराशर की कोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
आरोपी सतनाम सिंह, विभूति भूषण बाबू और श्रीराम गुप्ता, सिंपलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की सिस्टर कंपनी एस-स्क्वायर आयरोमैक्स के संचालक हैं।

यह पूरा मामला

तीनों संचालकों पर आरोप है कि उन्होंने ट्रैफिक डीएसपी विशाल सोन को झूठे मामले में फंसाने, बदनाम करने और लगातार शिकायतों के माध्यम से परेशान किया। शिकायतों और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था। सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और निष्पक्ष विवेचना के लिए गिरफ्तारी को आवश्यक मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत खारिज होते ही रसूखदार कंपनी के संचालकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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