दुर्ग : न्यूज़ 36 : वर्ष 2022 में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की वाणिज्यिक मात्रा बरामद होने के मामले में दुर्ग की विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना मोहन नगर क्षेत्र के आदित्य नगर में कलर्स के पास का है। पुलिस के मुताबिक, 1 जून 2022 को कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए विवेचना की गई और आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर अंकित यादव (23) निवासी आशा नगर, दुर्ग और केवल देवांगन (22) निवासी आकाश नगर, दुर्ग को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन कर धारा 22(ग) के अपराध में दोषसिद्ध किया।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अंकित यादव के कब्जे से KOP FREE Cough Syrup 100 ML की कोडीनयुक्त 25 भरी शीशियां तथा केवल देवांगन के कब्जे से Chlorpheniramine Maleate एवं Codeine Phosphate युक्त SUPKOF Syrup 100 ML की 50 भरी शीशियां बरामद की गई थीं।
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भीखम साहू ने की, जबकि न्यायालय में अभियोजन की ओर से एजीपी प्रकाश शर्मा ने पैरवी की। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध भंडारण, परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
