मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार रहीं संलिप्तता
भिलाई : न्यूज़ 36 : मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना उतई क्षेत्र के नामजद गुण्डा बदमाश बनवाली अग्रवाल (50) के विरुद्ध मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता के आधार पर PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने उसे तीन माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, बनवाली अग्रवाल निवासी हथखोज पारा, उतई के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2025 के बीच नारकोटिक्स एक्ट के तहत चार प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 173/2015, 108/2018, 282/2023 और 298/2025 में धारा 20 (ख) NDPS Act का उल्लेख है।
अपराधिक अभिलेख के अनुसार, वर्ष 2015 के प्रकरण में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा 13 सितंबर 2017 को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख है। वहीं वर्ष 2018 और 2023 के प्रकरणों में आरोपी के दोषमुक्त होने का उल्लेख आदेश में किया गया है। वर्ष 2025 के प्रकरण में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित किया गया था।
जेल से छूटने के बाद भी गतिविधियां जारी रहने का आरोप
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि आरोपी जेल से छूटने के बाद भी मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहा और उसकी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। पुलिस अभिलेख, दस्तावेजों और साक्षियों के कथनों के
परीक्षण के बाद निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक पाए जाने पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत निरोध आदेश जारी किया गया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा गांजा सहित मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री और तस्करी में स्वयं तथा अन्य साथियों के माध्यम से संलिप्त रहने की जानकारी सामने आई थी। इसी आधार पर उसके विरुद्ध PIT NDPS की कार्रवाई की गई।
केंद्रीय जेल दुर्ग में कराया दाखिल
आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी, दुर्ग संभाग, दुर्ग ने उपलब्ध अभिलेखों एवं पुलिस प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद 24 अगस्त 2026 को तीन माह के निरोध का आदेश जारी किया। आदेश के परिपालन में थाना उतई पुलिस ने बनवाली अग्रवाल को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल करा दिया है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तथ्यों की जांच कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
