Monday, October 26, 2026

BSP के ठेका श्रमिकों के वेतन में संशोधन, 1 अक्टूबर से नई दरें लागू

अकुशल श्रमिक को ₹444, कुशल को ₹499 और उच्चकुशल श्रमिक को प्रतिदिन ₹529 मिलेंगे, एचएसएलटी श्रमिकों की दैनिक दर ₹503 निर्धारित

भिलाई : न्यूज़ 36 : भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में कार्यरत ठेका श्रमिकों के वेतन लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। संयंत्र के मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध एवं ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ ने दो अलग-अलग परिपत्र जारी कर ठेका श्रमिकों, सुरक्षा गार्डों और एचएसएलटी श्रमिकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी नई दैनिक वेतन दरें निर्धारित की हैं। ये दरें 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की 8 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टील प्लांट में नियोजित ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित दैनिक वेतन निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रचालन, भंडारण, निर्माण एवं गैर-संकार्य विभागों में कार्यरत पात्र ठेका श्रमिकों और सुरक्षा गार्डों को नई दरों के अनुसार वेतन भुगतान करना होगा।

श्रमिकों की श्रेणीवार नई वेतन दरें

जारी परिपत्र के अनुसार ठेका श्रमिकों की श्रेणीवार दैनिक वेतन दरें इस प्रकार हैं-

अकुशल श्रमिकः ₹444 प्रतिदिन
अर्धकुशल श्रमिकः ₹469 प्रतिदिन
कुशल श्रमिकः ₹499 प्रतिदिन
उच्चकुशल श्रमिकः ₹529 प्रतिदिन

इन दरों में प्रतिदिन ₹123.63 का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता शामिल है। मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर कुल दैनिक भुगतान निर्धारित किया गया है।

एचएसएलटी श्रमिकों के लिए ₹503 प्रतिदिन

बीएसपी के प्रचालन एवं भंडारण विभागों के अंतर्गत कार्यरत एचएसएलटी ठेका श्रमिकों के लिए अलग परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार एचएसएलटी श्रमिकों की कुल दैनिक वेतन दर ₹503 निर्धारित की गई है। यह दर भी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

नवंबर में मिलने वाले वेतन में दिखेगा असर
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अक्टूबर 2026 के वेतन का भुगतान नवंबर में किया जाना है। इसलिए संबंधित ठेकेदारों को अक्टूबर माह से ही नई निर्धारित दरों के अनुसार वेतन की गणना कर भुगतान करना होगा।

इसके साथ ही भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) तथा संबंधित श्रेणी में लागू अन्य वैधानिक देय राशियों का भुगतान भी निर्धारित नियमों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। एचएसएलटी श्रमिकों के मामले में भविष्य निधि, ईएसआई और ईडीएलआई से संबंधित भुगतान का उल्लेख किया गया है।

ठेकेदारों को चालान जमा करना अनिवार्य

बीएसपी प्रबंधन ने संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित किया है कि वे नई वेतन दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें और वैधानिक देय राशियों के भुगतान के चालान ठेका श्रमिक प्रकोष्ठ में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करें।

दोनों परिपत्र 23 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए हैं। आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। नई दरों के लागू होने से संबंधित विभागों में कार्यरत पात्र ठेका श्रमिकों के अक्टूबर माह के वेतन की गणना संशोधित दरों के आधार पर की जाएगी।

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