भिलाई : न्यूज़ 36 : सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹3.19 लाख की ठगी करने का मामला जामुल थाना क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है।
पुलिस के अनुसार, लोमेश वासनिक (54 वर्ष), निवासी अटल आवास वार्ड-14, जामुल, सिंप्लेक्स कंपनी में कार्यालयीन कार्य करते हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक दुर्ग को दिए आवेदन में बताया कि उनके घर के पीछे रहने वाले मनोज केशरवानी ने उनके पुत्र को शासकीय नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 17 अगस्त 2025 से 20 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग 23 किश्तों में ₹3,19,050 नगद और ऑनलाइन माध्यम से ले लिए। इसमें तीन बार ऑनलाइन कुल ₹16 हजार का भुगतान भी किया गया। जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित ने आरोपी से अपनी रकम वापस मांगी, जिस पर उसने कुछ दिन का समय लेकर पैसे लौटाने का आश्वासन दिया।
करीब 10 दिन बाद जब लोमेश वासनिक आरोपी के घर पहुंचे तो परिजनों ने बताया कि मनोज केशरवानी 4 जून 2026 से घर से लापता है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की।
प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी का मामला पाए जाने पर जामुल थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 537/2026 दर्ज कर आरोपी मनोज केशरवानी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ मामले की जांच में जुटी हुई है।
