Saturday, November 7, 2026

दुर्ग-भिलाई के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित

भिलाई : न्यूज़ 36 : त्योहारी सीजन में बाजारों और प्रमुख सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुर्ग-भिलाई शहरी क्षेत्र में भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर सख्ती की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने यातायात व्यवस्था सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 16 नवंबर तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

भिलाई में पावर हाउस से छावनी चौक तक नंदिनी रोड पर भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यह आदेश 6 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन ने दुर्ग-भिलाई के नौ प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक भारी वाहनों को मिलने वाली छूट भी समाप्त कर दी है। इनमें पुलगांव चौक से पोटिया रोड, पुलगांव चौक से गंजपारा, गुरुद्वारा चौक से बटालियन चौक, धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक, पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड, बघेरा से गंजपारा, बत्तीस बंगला वाय शेप ब्रिज से दुर्ग तथा धनोरा-बोरसी से महाराजा चौक की ओर जाने वाले मार्ग शामिल हैं।

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