दुर्ग : न्यूज़ 36 : मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी संतोष घसिया को धारा 509 के तहत दो बार एक-एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 354 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। आरोपी संतोष घसिया कुरूदडीह थाना अमलेश्वर में एक पोल्ट्री फार्म में रहकर काम करता था। 25 जुलाई 2017 को दो छोटी बच्चियां दो बालकों के साथ पोल्ट्री फार्म के पास से जा रही थी। इसी दौरान आरोपी संतोष घसिया ने दोनों बालक को डांट कर वापस घर भगा दिया। इसके बाद दोनों बच्चियों को पिक्चर दिखाने के नाम पर अपने घर पर ले गया और मोबाइल में गंदी फिल्म दिखाई और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की, वहीं एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत किया। इसी दौरान लाइट चले जाने पर दोनों बच्चियों घर वापस आ रही थी। वापस लौटे दोनों बालकों ने इस बात की जानकारी परिवार वालों को दी। परिवार वाले बच्चियों की खोजबीन कर रहे थे। दोनों बच्चियों ने अपने साथ बीती घटना के बारे में परिवार वालों को जानकारी दी। परिवार वाले थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए थे।