50 से अधिक संचालकों की बैठक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे पर रहेगा प्रतिबंध
भिलाई : न्यूज़ 36 : आगामी त्योहारों को देखते हुए दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन ने कानून-व्यवस्था
यातायात, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पुलिस कंट्रोल रुम सेक्टर-6 में डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 50 से अधिक संचालक एवं डीजे संचालक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आगामी त्योहारों के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।
रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक
दुर्ग पुलिस ने डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाए। परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10 डीबी (A) से अधिक अथवा 75 डीबी (A) से अधिक ध्वनि नहीं की जा सकेगी, दोनों में जो सीमा कम होगी, वही लागू होगी।
इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। संचालकों को ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध रखने और एनजीटी, शासन, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा न्यायालयों के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया।
अस्पताल और न्यायालयों के आसपास ‘साइलेंस जोन’
पुलिस ने शासकीय एवं निजी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों की 100 मीटर सीमा को निर्धारित प्रावधानों के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन ऑफ साइलेंस) मानने के निर्देश दिए हैं।
व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगेंगे पंडाल
पंडाल संचालकों को निर्देशित किया गया कि पंडाल केवल निर्धारित व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगाए जाएं। मुख्य मार्ग, आवागमन के रास्ते और आपातकालीन मार्ग किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं होने चाहिए।
पंडाल लगाने से पहले नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्राप्त करने के साथ ही फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पंडाल की क्षमता और संरचना का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद ही आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए।
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन जरूरी
पुलिस ने संचालकों को बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा प्रकरण WPPIL(C)-88/2023 में 20 नवंबर 2023 को दिए गए निर्देशों के साथ ही कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 और Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
दुर्ग पुलिस ने सभी डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध और सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन न करें। पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहार आयोजन में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।
