CSP करेंगे जांच, 7 दिन के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट
भिलाई : न्यूज़ 36 : पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में मदद के नाम पर महिला को शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखने वाले आरक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा आरक्षक को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। मामले की जांच करने के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है।पुरानी भिलाई पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक भिलाई तीन में रहने वाली महिला का नाबालिक पुत्र पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल संप्रेषण गृह में है। नाबालिग को लिखा पड़ी में मदद करने के बदले में पुलिस पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आरक्षक क्रमांक-1211 अरविन्द कुमार मेन्डे के द्वारा उसकी मां से मुलाकात की एवं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए महिला से शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था।

इस मामले ने आज खासा तुल पकड़ लिया है। पीड़ित महिला के समर्थन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुरानी भिलाई थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
इस मामले में पीड़िता महिला भिलाई-3 थाना क्षेत्र के संभवत डबरा पारा की रहने वाली है। महिला के पति का निधन हो चुका है। कुछ दिन पहले पुलिस ने महिला के नाबालिग पुत्र पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किया है। महिला के द्वारा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मदद की उम्मीद के साथ संपर्क किया था। इसके लिए उसने आरक्षक का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर लिया था। आरक्षक ने बेटे को छुड़ाने के एवज में महिला के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था।
इतना ही नहीं 18 नवंबर को आरक्षक ने महिला पर दबाव बनाकर मिलने के लिए सिरसा गेट चौक पर बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। महिला का आरोप है कि उसने साफ इंकार किया। उसके द्वारा पीरियड बोलने की जानकारी देने पर आरक्षक के द्वारा अश्लील हरकत की गई। पीड़ित महिला के द्वारा सारी जानकारी बजरंग दल के साथ साझा की गई। बजरंग दल की महिला नेत्री ज्योति शर्मा को दी। जिसके बाद आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की माग रखी। इस दौरान वाट्सएप चैटिंग और बातचीत का आडियो पुलिस को सौंपे जाने की चर्चा है।
